बैंक प्रवर्तित योजना
अंत्योदय स्वरोजगार योजना बैंकों के माध्यम से आर्थिक विकास हेतु कल्याणकारी योजना
प्रस्तावना:-
विशेष केन्द्रीय सहायता उप योजनांतर्गत अंत्योदय स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को बैंक से ऋण दिलाने हेतु किया जा रहा है। इस योजना में बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 10,000/- तक जो भी कम हो अनुदान राशि दिया जाता है।
अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत संचालित संभावित व्यवसाय:-
लघु उद्योग एवं व्यापार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रकरण भेजे जाते हैं, निगम द्वारा अनुदान प्रेषित किया जाता है। ऋण इकाई लागत की अधिकतम सीमा नहीं है। विभिन्न प्रकार की आयजनित योजनाएं यथा-किराना, मनिहारी, कपड़ा, नाई सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी, मनिहारी, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत एवं दुकान, टी व्ही रेडियो मोबाईल रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोनापत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग एवं स्थानीय परिस्थिति अनुसार अन्य आवश्यकताजनति व्यवसाय हो सकते हैं।
इकाई लागत:-
कोई भी व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योग के लिये इकाई लागत न्यूनतम राशि रू. 50,000/- होगी अधिकतम का बंधन नहीं है।
पात्रता:-
- आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल)
- आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र)
- राज्य शासन के ज्ञाप क्रमांक एफ-19-13/2015/25-2 नया रायपुर, दिनांक 25 मई 2015 के निर्देशानुसार स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के सर्वे सूची में शामिल हो उनकी परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 40,500/- एवं शहरी क्षेत्र में रू. 51,500/- हो।
- उक्त पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार के मापदण्ड अनुसार स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 10,000/- तक जो भी कम हो अनुदान राशि दिया जाता है।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो। (आयु/जन्मतिथि के प्रमाण हेतु स्कूल का जारी दाखिल-खारिज/5वीं, 8वीं, 10वीं की अंकसूची या कोई मूल दस्तावेज के साथ शपथ पत्र) शिक्षा ऋण में न्यूनतम आयु का बंधन नहीं है।
- शासकीय योजना में पूर्व का ऋण बकाया न हो। (संबंधित विभाग/बैंक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र)
ऋण पर बैंक द्वारा बैंक के नियमानुसार ब्याज दर लिया जाता है।
ऋण अदायगी:-
बैंक के नियमानुसार होगी एवं अनुदान राशि का समयोजन अंतिम में किया जावेगा।
आवश्यक दस्तावेज:-
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- प्रदत्त सामग्री एवं लाभार्थी का बीमा कराना होगा
- हितग्राही के आधार कार्ड एवं बैंक खाता की कॉपी
- बैंक द्वारा निर्धारित दस्तावेज अनुसार।
- आवेदक को ऋण हेतु निःशुल्क निर्धारित आवेदन पत्र जिले के जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज सहित जमा किया जाता है।
- पात्र आवेदन को स्वीकृति हेतु बैंकों में प्रेषित किया जाता है, बैंक द्वारा स्वीकृति पश्चात् हितग्राही के ऋण के विरूद्ध निर्धारित अनुदान राशि बैंकों को उपलब्ध कराया जाता है।
राज्य स्तरीय कार्यालय- प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या., बी-9 सेक्टर-5 देवेन्द्र नगर, रायपुर
जिले में:- जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति- संबंधित जिला- कोरिया, सरगुजा-अम्बिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, उ.ब. कांकेर, बस्तर-जगदलपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, द.ब. दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर