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पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम प्रकोष्ठ की योजनाएं

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के आर्थिक विकासपरक विभिन्न स्वरोजगारमूलक कल्याणकारी योजनाएं

टीप:- रू. 25,000/- के व्यवसाय वाले ऋण पर जमानतदार की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था राज्य स्तर पर की गई हैं।


वर्तमान में संचालित योजनाएं :-

  1. टर्म लोन (सावधि लोन) योजना इकाई लागत रू. 50,000/-
  2. जनरल लोन (व्यक्तिमूलक) योजना इकाई लागत रू. 1,00,000/-
  3. नई स्वर्णिमा (महिला) योजना इकाई लागत रू. 1,00,000/-
  4. नई आकांक्षा शैक्षिक ऋण योजना - भारत में रू. 10,00,000/- एवं विदेश में रू. 20,00,000/-
विशेष:-
  1. टर्म लोन/जनरल लोन योजना के अंतर्गत आने वाले संभावित व्यवसाय- ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्ट्स, जूता चप्पल दुकान, लॉण्ड्री, बेकरी की दुकान, कीताब की दुकान, ढाबा इकाई, इलेक्ट्रिक/ इलेक्ट्रॉनिक दुकान, इलेक्ट्रिक टाईप राईटर, कम्प्यूटर दुकान, फल एवं सब्जी दुकान, फास्टफुड रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर, किराना दुकान, जूस एवं कोल्ड्रिंग सेंटर, मांस की दुकान, पान की दुकान, उर्वरक बीज दुकान, फोटोकापी सेंटर, रेडीमेड गारमेंट, कीताबों पर जिल्द, चुड़ी दुकान, मिठाई नमकीन दुकान, चाय की दुकान, टायर मरम्मत, बर्तन दुकान, साइकिल दुकान, विज्ञापन एजेंसी, एल्युमिनियम फेब्रीकेशन, ऑटो मोाबईल रिपेयर, जूट रस्सी बनाने का कार्य, बेटरी सर्विसिंग, विडियोग्राफी, ऑटो मोईलैक्ट्रिक वर्क शॉप, ऑडियो विडियो सर्विसिंग, दंत क्लीनिक, दवाई दुकान, स्टेशनरी दुकान, आटा चक्की, जूता बनाना, गैस वेल्डिंग, लेथ मशीन, फेब्रीकेशन यूनिट, तेल पिराई, प्लम्बर आदि आवश्यकताजनित व्यापार-व्यवसाय।
  2. नई स्वर्णिमा योजना (महिलाओं के लिये)- फैंसी, मनीहारी, ब्यूटी पार्लर, फल, सब्जी आदि आवश्यकताजनित व्यापार-व्यवसाय।

योजनाओं एवं व्यवसायों की सूची:- (अधिकतम ऋण रू. 10,00,000/- तक)
सावधि ऋण (टर्म लोन) ट्रेक्टर ट्राली, खेती, वनोपज क्रय-विक्रय, सब्जी फल उत्पादन, बागवानी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, कृषि विकास, ट्यूबवेल खनन, वनोपज वनोषधि निर्माण, बर्गी कम्पोज खाद निर्माण विक्रय व्यवसाय, बैल/भैंसा जोड़ी-गाड़ी, मशरूम की खेती, बिजली टिलर, जेसमीन की खेती, पम्प सेट।

ऑटो पैसेंजर व्हीकल, ऑटो गुड्स कैरियर, ऑटो रिक्शा पेट्रोल-डीजल, कार टेक्सी, मारूति वेन, मिनी ट्रक, मिनी बस, मालवाहक।

ब्यूटी पार्लर, नाई सेलून की दुकान, साइकिल रिपेयरिंग, कम्प्यूटर रिपेयरिंग, घरेलू विद्युत फिटिंग वायरिंग, होटल ढाबा, सिलाई दुकान, ऑटो पार्ट्स, जूता चप्पल दुकान, लॉण्ड्री, बेकरी की दुकान, कीताब की दुकान, ढाबा इकाई, इलेक्ट्रिक/ इलेक्ट्रॉनिक दुकान, इलेक्ट्रिक टाईप राईटर, कम्प्यूटर दुकान, फल एवं सब्जी दुकान, फास्टफुड रेस्टोरेंट, जनरल स्टोर, किराना दुकान, जूस एवं कोल्ड्रिंग सेंटर, मछली की दुकान, पान की दुकान, उर्वरक बीज दुकान, फोटोकापी सेंटर, रेडीमेड गारमेंट, कीताबों पर जिल्द, चुड़ी दुकान, मिठाई नमकीन दुकान, चाय की दुकान, टायर मरम्मत, बर्तन दुकान, साइकिल दुकान, विज्ञापन एजेंसी, एल्युमिनियम फेब्रीकेशन, ऑटो मोाबईल रिपेयर, जूट रस्सी बनाने का कार्य, बेटरी सर्विसिंग, विडियोग्राफी, ऑटो मोईलैक्ट्रिक वर्क शॉप, ऑडियो विडियो सर्विसिंग, दंत क्लीनिक, दवाई दुकान, स्टेशनरी दुकान, आटा चक्की, जूता बनाना, गैस वेल्डिंग, लेथ मशीन, फेब्रीकेशन यूनिट, तेल पिराई, प्लम्बर।

मसाला अद्योग, टाटपटटी दरी बुनाई व्यवसाय, मोमबत्ती निर्माण, काष्ठकला फर्नीचर व्यवसाय, स्टील फेब्रीकेशन फोर व्हीलर रिपेयरिंग व्यवसायय, पेटी निर्माण, पोहा मिल, हालर मिल, मिनी हालर मिल आदि आवश्यकताजनित उद्योग।
नई आकांक्षा शैक्षिक ऋण योजना रू. 10.00 लाख भारत हेतु एवं रू. 20.00 लाख विदेश हेतु स्नातक अथवा उच्च स्तर पर सामान्य/व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण हेतु अध्ययन के लिये ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ए.आई.सी.टी.ई. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि जैसे भी लागू हो से मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश पात्रता परीक्षा में से काउंसलिंग द्वारा चयनित कर प्राप्त कर लिये हो।
सक्षम ऋण योजना पिछड़े वर्गों के व्यवसायिक रूप से शिक्षित नव युवकों को व्यवसायिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त स्वरोजगार आरंभ करने हेतु चिकित्सा क्लीनिक, नर्सिंग होम, बायोमेडिकल लैब, वकीलों के कार्यालय, अभियंत्री इकाईयों, दवाईयों की दुकान आर्किटेक्ट कार्यालय, चार्टड एकाउंटेंट/ वित्तीय परामर्श हेतु कार्यालय आदि स्थापना बाबत्।

योजना एवं राशि का विभाजन:-

क्र योजना का नाम अधिकतम ऋण सीमा वित्तीय पद्धति वार्षिक ब्याज दर
एनबीसीएफडीसी एससीए लाभार्थी ऋण सीमा एससीए लाभाथी
1 सावधि ऋण रू. 10 लाख 85% 10% 5% रू. 5 लाख तक 3% 6%
रू. 10 लाख तक 5% 8%
2 मार्जिन मनी ऋण रू. 10 लाख 40% 5% 5% रू. 5 लाख तक 3% 6%
बैंक/वित्तीय संस्थान 50% रू. 10 लाख तक 5% 8%
3 नई आकांक्षा शैक्षिक ऋण
भारत में
विदेश में

रू. 10 लाख
रू. 20 लाख

90%
85%

5%
10%

5%
5%

1.5%
1.5%

4%
4%
4 नई स्वर्णिमा महिलाओं के लिये रू. 1 लाख 95% 5% 2% 5%
5 सक्षम रू. 10 लाख 85% 10% 5% रू. 5 लाख तक 3% 6%
रू. 10 लाख तक 5% 8%
6 शिल्प संपदा रू. 10 लाख 85% 10% 5% रू. 5 लाख तक 3% 6%
रू. 10 लाख तक 5% 8%
7 लघु वित्त रू. 50 हजार 90% 5% 5% 2% 5%
8 महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिये रू. 50 हजार 95% 5% 1% 4%
9 कृषि सम्पदा रू. 50 हजार 95% 5% 1% 4%

पात्रता:-

  1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल)
  2. आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र)
  3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 98,000/- एवं शहरी क्षेत्र में रू. 1,20,000/- से अधिक न हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र)
  4. वाहन हेतु/ वाहन योजना में आवेदक के नाम वैध कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। ट्रेक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिये शपथ पत्र देने पर कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस आवश्यक नहीं मात्र ट्रेक्टर या एल.एम.व्ही. ड्रायविंग लायसेंस मान्य होगा।
  5. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो। (आयु/जन्मतिथि के प्रमाण हेतु स्कूल का जारी दाखिल-खारिज/5वीं, 8वीं, 10वीं की अंकसूची या कोई मूल दस्तावेज के साथ शपथ पत्र) शिक्षा ऋण में न्यूनतम आयु का बंधन नहीं है।
  6. ट्रेक्टर ट्राली योजना में आवेदक के नाम (स्वयं आवेदक के नाम 5 एकड़ या पैतृक कृषि भूमि में से प्रत्येक हिस्सेदारों के हिस्से में) 5-5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
  7. शासकीय योजना में पूर्व का ऋण बकाया न हो। (संबंधित विभाग/बैंक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र)

ऋण अदायगी:-

  1. हितग्राही/लाभार्थी को ऋण प्राप्त होने के एक माह पश्चात् ऋण मय ब्याज नियमित 60 किश्तों में अर्थात् 5 वर्ष की अवधि देय होगी।
  2. शिक्षा ऋण योजना में कोर्स पूर्ण होने के 6 माह बाद अथवा जॉब प्राप्त होने के बाद के 1 वर्ष के भीतर जो भी पहले हो किश्त अदायगी ऋण मय ब्याज नियमित 60 किश्तों में अर्थात् 5 वर्ष की अवधि देय होगी।
  3. हितग्राही/लाभार्थी को किश्त अदायगी ऋण प्रदत्त जिला समिति को दिये गये बैंक एकाउंट में जमा कर सकते हैं अथवा कार्यालय में नगद जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज:-

  1. जाति प्रमाण पत्र।
  2. निवास प्रमाण पत्र।
  3. आय प्रमाण पत्र।
  4. बंधक विलेख, अनुबंध पत्र, गारंटी करार एवं शपथ पत्र।
  5. हितग्राही के आधार कार्ड एवं बैंक खाता की कॉपी।

चयन प्रक्रिया व चयन समिति:-

  1. आवेदक को ऋण हेतु निःशुल्क निर्धारित आवेदन पत्र जिले के जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कार्यालय से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज सहित जमा किया जाता है।
  2. तत्पश्चात् प्राप्त आवेदन को राज्य शासन द्वारा योजना क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा चयनित किया जाता है।
  3. चयन समिति में अध्यक्ष एवं सदस्य इस प्रकार हैं:-
    अध्यक्ष चयन समिति में उपस्थित मान. विधायक/सामाजिक कार्यकर्ता तथा सदस्य जिले के कलेक्टर, सहायक आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, उप संचालक (कृषि), महाप्रबंधक उद्योग एवं कार्यपालन अधिकारी या केन्द्र प्रबंधक, जिला अं.स.वि.स./व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र है। इनके द्वारा पात्रता अनुसार प्राप्त आवेदन का परीक्षण कर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हितग्राही चयन करती है।

चयन पश्चात ऋण वितरण हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेजो के सूची

  1. वैध कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस (वाहन इकाई के लिये)
  2. 5 एकड़ कृषि भूमि हेतु बी-1, नक्शा-खसरा एवं फार्म C - ट्रैक्टर ट्राली हेतु
  3. प्रपत्र-एक (हितग्राही का ऋण विवरण)
  4. प्रपत्र-दो साम्यिक बंधक का प्रोफार्मा (50 रूपये के स्टाम्प पेपर) एवं साम्यिक बंधक का विवरण
  5. प्रपत्र-तीन बंधक विलेख (50 रूपये के स्टाम्प पेपर)
  6. प्रपत्र-चार अनुबंध पत्र (50 रूपये के स्टाम्प पेपर)
  7. प्रपत्र-पाँच गारंटी करार (50 रूपये के स्टाम्प पेपर जमानतदार के नाम) जमानती सम्पत्ति का बी-1, नक्शा-खसरा फार्म-सी एवं सर्च रिपोर्ट यदि जमानतदार कर्मचारी हैं तो उनके विभाग का एन.ओ.सी. एवं वेतन प्रमाण पत्र, जमानतदार का शपथ पत्र
  8. प्रपत्र-6 उधारकर्ता द्वारा साम्यिक बंधक निर्मित करने संबंधी ज्ञापन का फार्म (मौखिक अनुमति)
  9. प्रपत्र-7 अविच्छिन्नता पत्र (लेटर ऑफ कन्टीन्यूटी)
  10. प्रपत्र-8 नामजदगी का फार्म
  11. मांग वचन पत्र
  12. शपथ पत्र हितग्राही हेतु
  13. प्रदत्त सामग्री एवं लाभार्थी का बीमा कराना होगा।


सम्पर्क:-

राज्य स्तरीय कार्यालय- प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्या., बी-9 सेक्टर-5 देवेन्द्र नगर, रायपुर

जिले में:- जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति- संबंधित जिला- कोरिया, सरगुजा-अम्बिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, उ.ब. कांकेर, बस्तर-जगदलपुर, कोण्डागांव, नारायणपुर, द.ब. दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर