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आवेदन पत्र एवं प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया

योजनाओं में चयन हेतु पात्रता

  1. आवेदक संबंधित जिले का मूल निवासी हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंकपास बुक या बिजली बिल)
  2. आवेदक संबंधित जाति वर्ग का हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र)
  3. परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 98,000/- एवं शहरी क्षेत्र में रू. 1,20,000/- से अधिक न हो। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र)
  4. वाहन हेतु/ वाहन योजना में आवेदक के नाम वैध कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस होना अनिवार्य है। ट्रेक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य के लिये शपथ पत्र देने पर कामर्शियल ड्रायविंग लायसेंस आवश्यक नहीं मात्र ट्रेक्टर या एल.एम.व्ही. ड्रायविंग लायसेंस मान्य होगा।
  5. आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के अधिक न हो। (आयु/जन्मतिथि के प्रमाण हेतु स्कूल का जारी दाखिल-खारिज/5वीं, 8वीं, 10वीं की अंकसूची या कोई मूल दस्तावेज के साथ शपथ पत्र) शिक्षा ऋण में न्यूनतम आयु का बंधन नहीं है।
  6. ट्रेक्टर ट्राली योजना में आवेदक के नाम (स्वयं आवेदक के नाम 5 एकड़ या पैतृक कृषि भूमि में से प्रत्येक हिस्सेदारों के हिस्से में) 5-5 एकड़ कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
  7. शासकीय योजना में पूर्व का ऋण बकाया न हो। (संबंधित विभाग/बैंक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या शपथ पत्र)
  8. इकाई लागत का निर्धारित 5% - 10% अंशदान राशि ऋण वितरण के समय जमा करना होगा
  9. प्रदत्त सामग्री एवं लाभार्थी का बीमा कराना होगा


चयन समिति

अध्यक्ष वरिष्ठतम मा. सांसद या मा. विधायक
आमंत्रित
  • माननीय सांसद
  • माननीय विधायक
संयोजक जिला कलेक्टर
सदस्य
  • सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
  • जिला परिवहन अधिकारी
  • उपसंचालक, कृषि
  • महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
  • का.पा.अ., जिला अंत्यावसायी समिति


चयन प्रक्रिया

  • कार्य योजना के अनुसार जिला स्तर पर योजना का प्रचार- प्रसार किया जाता है।
  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन निःशुल्क उपलब्ध होते हैं।
  • भरे गए आवेदन एक पंजी में दर्ज किए जाते हैं।
  • आवेदक/आवेदन की पात्रता का परीक्षण / निरीक्षण किया जाता है।
  • पात्र आवेदकों को चयन समिति में रखे जाने हेतु चयन समिति की बैठक आयोजित की जाती है।
  • आवेदकों का चयन समिति के समक्ष काऊसिंलिंग की व्यवस्था है।
  • चयनित आवेदकों को समयावधि देकर दस्तावेज पूर्ति करने हेतु निर्देश जारी किए जाते हैं। (प्रारंभिक प्रक्रिया के दस्तावेज आवश्यक नहीं होते)
  • चयनित होने पर दस्तावेज की जांच पश्चात् ऋण की स्वीकृति जारी की जाती है।
  • चयन समिति निम्नानुसार होती है - संयोजक जिला कलेक्टर, अध्यक्ष, सांसद, विधायक तथा सदस्य परिवहन, उद्योग कृषि के अधिकारी एवं जिला समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ कार्यपालन अधिकारी होते हैं।