प्राधिकरण से वित्त पोषित योजनायें
अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष पहल
राज्य में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए एक विशेष पहल कर माईक्रो प्लानिंग को अधिक असरदार बनाने, विकास प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों को एक मंच में लाने के लिए वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया।
प्राधिकरण में अनुसूचित जाति विकास से संबंधित, महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री, क्षेत्र के सांसद, विधायक एवं जिला पंचायतो के अध्यक्ष को प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया। प्राधिकरण की बैठकों में संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में आहुत किया जाता है।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य के समस्त 27 जिलें।
प्राधिकरण के गठन के उद्देश्य -- अनुसूचित जाति विकास के लिए प्रावधानित राशियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण की नीति।
- क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों की त्वरित स्वीकृति एवं क्रियान्वयन।
- विकास प्रक्रिया में जन प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाना।
मिनीमाता स्वालंबन योजना (अनु. जाति के लिए)
प्रस्तावना:-
छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के असहाय, साधन विहिन व्यवसाय के इच्छुक को प्रशिक्षित कर आर्थिक रूप से सक्षम/समर्थ बनाने (आर्थिक उत्थान) हेतु यह योजना है । छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, वर्तमान में विभिन्न राष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रायोजित योजनाएं "राज्य चैनेलाईजिंग" के रूप संचालित करता है । छत्तीसगढ़ राज्य की प्राधिकरण से वित्त पोषित मिनीमाता स्वावलम्बन योजना निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं।
अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से प्राप्य राशि से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को स्वावलम्बी बनाने हेतु "मिनीमाता स्वावलम्बन योजना" के नाम से योजना संचालित की जा रही हैं।
उद्देश्य:-
आर्थिक रूप से पिछड़े हुये अनुसूचित जाति वर्ग के ऐसे असहाय व्यक्ति जो स्वयं का व्यवसाय/उद्योग स्थापित करने के इच्छुक हैं किन्तु उनके पास कोई व्यावसायिक पृष्ठ भूमि नहीं है अथवा स्वयं के साधन एवं पूंजी नहीं है, उन्हें आर्थिक योजनाओं में प्रशिक्षण, साधन एवं पूंजी उपलब्ध कराते हुए व्यवसाय में स्थापित कराना है, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुडें और व्यावसायिकता की ओर प्रोत्साहित होे।
क्षेत्र:-
यह योजना अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत जिलों रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़, कोरबा, धमतरी में लागू होगी, जिसमें भूमि पर दुकान निर्माण एवं व्यवसाय की कार्यशील पूंजी प्रदान की जावेगी। (प्राधिकरण की बैंठक दिनांक 09 जुलाई 2014 के निर्णय अनुसार इस योजना को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य के लिये लागू किया गया है।)
दुकान की भूमि से आशय योजना में बाजार क्षेत्र/ व्यवसायिक कारोबार वाले स्थानों पर स्वयं हितग्राही के नाम की भूमि, शासन द्वारा प्रदत्त भूमि, स्थानीय निकाय से प्राप्त भूमि या परिवार के सदस्यों से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त भूमि, अथवा दान से प्र्राप्त भूमि, या अन्य स्रोत से विधिवत् प्राप्त भूमि से है जिसमें की हितग्राही दुकान निर्माण कर स्वयं दुकान का मालिक बन सके। यह स्पष्ट रहे, कि दुकान निगम के पक्ष में बन्धक रख कर व्यवसाय संचालन हेतु कार्यशील पूंजी निगम के द्वारा उपलब्ध कराये जावेगी। उपलब्ध कराई गई राशि की सतत् किश्ते वापस करने वाले हितग्राही को व्यावसायिक प्रोत्साहन दिया जावेगा ।
कार्यक्षेत्र
अनुसूचित जाति प्राधिकरण का क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य 27 जिले
रायपुर | बलौदाबाजार | गरियाबंद | महासमुंद |
दुर्ग | बालोद | बेमेतरा | राजनांदगांव |
कवर्धा | बिलासपुर | मुंगेली | जांजगीर |
रायगढ़ | कोरबा | धमतरी | उ.ब. कांकेर |
बस्तर-जगदलपुर | कोण्डागांव | नारायणपुर | द.ब. दंतेवाड़ा |
सुकमा | बीजापुर | सरगुजा-अम्बिकापुर | सूरजपुर |
बलरामपुर | कोरिया | जशपुर |
स्वरोजगार स्थापित करने हेतु दुकान निर्माण के लिए अचलपूंजी, एवं व्यवसाय संचालन के लिए कार्यशील पूजीं ऋण स्वरूप में उपलब्ध करायी जावेगी । व्यवसाय के इच्छुक चयनित हितग्राही को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जावेगा।
ऋण सीमा:-
इकाई लागत | ||
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हितग्राही संख्या | मद | राशि |
1(एक) हितग्राही | अचल पंजी चलपूंजी |
1.40 लाख 0.60 लाख |
हितग्राही की पात्रता:-
योजना हेतु निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगें:-
- आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो ।
- आवेदक जिले के अनुसूचित जाति प्राधिकरण क्षेत्र का मूल निवासी हो ।
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो ।
- आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 98,000/- एवं शहरी क्षेत्र में रू. 1,20,000/- से अधिक न हो ।
- आवेदक आठवीं कक्षा उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगार हो, महिला एवं विकलांग हितग्राहियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवेदक द्वारा पूर्व में किसी भी संस्था से प्राप्त ऋण का बकायादार न होने का शपथ-पत्र या नोड्यूज देना अनिवार्य है।
- अनुबंधपत्र निष्पादन के लिए सहमत हो ।
निर्माण एजेंसी के रूप में हितग्राही स्वयं या कलेक्टर के निर्णय अनुसार हितग्राही की सहमति से ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, लोक निर्माण विभाग, हाउसिंग बोर्ड, आदिम जाति विकास विभाग आदि निर्माण एजेंसी हो सकते है। अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के 10-15 किलोमीटर के दायरे में बसे अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले ग्रामों के हितग्राहियों को लाभ दिया जा सकेगा। न्यूनतम दुकान की साईज 150 वर्गफुट होगी।
ऋण आबंटन की शर्ते:-
हितग्राहियों को ऋण आबंटित करने की निम्नलिखित शर्तो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा:-
- आबंटिती द्वारा दुकान स्वयं संचालित करनी होगी ।
- जिला समिति की पूर्वानुमति के बिना आबंटिती दुकान में कोई स्थाई या अस्थाई परिवर्तन नहीं करेगा ।
- निर्धारित मासिक किश्त आबंटिती द्वारा देय माह के 10 तारीख के पूर्व जमा करना होगा।
- आबंटित दुकान न तो किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर दी जावेगी, और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उसका आधिपत्य दिया जावेगा ।
- व्यवसाय संचालन के लिए निर्मित दुकान जिला समिति के पास बंधक (Mortgage) किया जाना होगा। जो कि ऋण अदायगी तक बंधक रहेगा।
- योजना प्रोत्साहन का लाभ निर्धारित किश्तें मासिक रूप में जमा करने पर ही प्राप्त होगा अन्यथा पूर्ण ऋण मय ब्याज देय होगा।
योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकासखंड मुख्यालय अथवा जहां व्यावसायिक दृष्टि से बाजार की अच्छी संभावना हो ऐसे जगह पर दुकानों का निर्माण किया जावेगा। आबंटन की शर्तो के उल्लंघन की स्थिति में दुकान का सदुपयोग न होने पर आबंटन समाप्त किया जावेगा:-
- यदि दुकान आवंटिती द्वारा स्वयं संचालित नहीं हो ।
- आवंटिती द्वारा अन्य व्यक्ति को किराए पर दी गयी हो
- नियमित रूप से बिना पर्याप्त कारण यदि वसूली का भुगतान न कर रहा हो।
- दुकान नियमित रूप से संचालित न हो रही हो ।
- लंबी अवधि तक दुकान बंद रखी जा रही हो।
स्वरोजगार हेतु वित्त व्यवस्था:-
स्वरोजगार स्थापना करने हेतु दुकान आबंटन करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उन्हें साज-सज्जा, कार्यशील पूंजी आदि हेतु भी ऋण की सहायता आवश्यक होगी। इस हेतु कुल राशि रू. 1,00,000/- के स्थान पर रू. 1,50,000/- तक में योजना के अनुरूप 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण की व्यवस्था की जावेगी। ऋण के निर्धारित मासिक किश्तों का 5 वर्ष की अवधि में ब्याज सहित चुकाना होगा। नियमित किश्तें तीन वर्ष ब्याज सहित अदायगी करने की स्थिति में दुकान का मालिकाना हक हितग्राही को दे दिया जावेगा।
हितग्राही का चयन:-
हितग्राही का चयन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जावेगा।
प्रशिक्षण:-
व्यवसाय की सफलता के लिए व्यावसायिक मनोविज्ञान आवश्यक है। अतएव "मिनीमाता स्वावलम्बन योजना" का लाभ प्रदान करने के लिए चुने गये हितग्राही को विशेषकर जो व्यवसाय करने के इच्छुक हैं, उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना आवश्यक होगा। अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम द्वारा इस प्रशिक्षण की व्यवस्था व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए की जावेगी।
- प्रशिक्षण अवधि (तीन सप्ताह से 12 सप्ताह तक)
- प्रशिक्षण मानदेय राशि - रूपये 2000/- राशि प्रति प्रशिक्षणार्थी की मान से (शिष्यावृत्ति देय नहीं होगी)
- प्रशिक्षण व्यय - रूपये 2000/- राशि प्रति प्रशिक्षणार्थी की मान से (शिष्यावृत्ति देय नहीं होगी)
योजना के अंतर्गत प्रदाय ऋण राशि अधिकतम 60 मासिक किश्तों में वसूली योग्य होगी। वसूली योग्य राशि की किश्त की गणना मूलधन एवं ब्याज को ध्यान में लेकर निर्धारण की जावेगी। किश्त राशि कार्यशील पूंजी विमुक्ति के तीन माह बाद से देय होगी।
हितग्राही प्रोत्साहन योजना:-
- प्रोत्साहन मूल्य एवं आकार - प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मूल योजना में 50% की छूट का प्रावधान रखा गया है इसमें परिवर्तन कर अब इकाई लागत की 75% राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रावधानित होगी। रू. 60,000/- के स्थान पर रू. 1,00,000/- की निर्मित दुकान में (जिसका निर्माण हितग्राही द्वारा व्यवसाय करने हेतु किया गया है) 3 वर्ष लगातार रियायती किश्तें चुकाने पर दुकान का मालिकाना हक हितग्राही को प्राप्त हो जावेगा।
- योजना- बगैर ग्यारन्टी सामान्य अनुबंध पर योजनांतर्गत रू. 60,000/- के स्थान पर रू. 1,00,000/- अचल संपत्ति में (दुकान निर्माण) एवं कार्यशील पूंजी में रू. 40,000/- के स्थान पर रू. 50,000/- हितग्राही को बतौर ऋण दिये जा रहे है, रू. 60,000/- के स्थान पर रू. 1,00,000/- की हितग्राही द्वारा निर्मित की गयी दुकान को बंधक कर रू. 40,000/- के स्थान पर रू. 50,000/- नगद दिया जाना हैं।
- बंधक मुक्त - निरन्तर व्यवसायरत हितग्राही 3 वर्ष पश्चात् रू. 60,000/- के स्थान पर रू. 1,00,000/- के बंधक से मुक्त हो जावेगा अर्थात् दुकान का मालिकाना हक हितग्राही का ही रहेगा।
- रियायती किश्तें - 60 किश्तों की 5 वर्ष की योजन में नियमित मासिक किश्त चुकाने वाले हितग्राही की मात्र 3 वर्ष तक रू. 1,027/- के स्थान पर रू. 1542/- प्रतिमाह की किश्त होगी, मासिक किश्त चुकाने में चूक करने वाले हिेतग्राही प्रोत्साहन से वंचित होंगे। जो हितग्राही किश्त चूकाने में नियमितता नहीं रखेंगे उनकी उसी अनियमित माह से मासिक किश्त रू. 1,867/- के स्थान पर रू. 2800/- प्रतिमाह देय होगी।
- प्रोत्साहन लाभ- योजना में इकाई लागत रू. 1.00 लाख के स्थान पर रू. 1.50 लाख होने पर उसी अनुपात में नियमित तीन वर्ष तक मासिक किश्त अदा करने वाले को रू. 75,000/- के स्थान पर रू. 1,12,500/- की राशि रियायती किश्तों एवं दुकान के मालिकाना हक के रूप में प्राप्त होगी।
टीपः-
- नियमित व्यवसाय संचालित करके किश्त अदायगी भी नियमित करने वाले हितग्राही रू. 1027/- प्रतिमाह के स्थान पर रू. 1542/- प्रतिमाह वसूली जमा करेंगे ।
- अनियमित किश्त जमा करने वाले हितग्राही को रू. 1867/- किश्त के स्थान पर रू. 2800/- जमा करना होगा ।
राशि का सदुपयोग:-
हितग्राही यदि राशि का सदुपयोग नहीं करता है या नियमिति निर्धारित किश्त जमा नहीं करता है तो हितग्राही से इकाई लागत की संपूर्ण राशि (मूलधन + ब्याज सहित) एक मुश्त वसूली का अधिकार रहेगा।ब्याज दर:-
मूल योजना में ब्याज दर 6% वार्षिक रखी गई थी जिसमें परिवर्तन कर अब 4% फलेट ब्याज दर रखी जावेगी। अर्थात योजना अवधि में कुल ऋण राशि पर मात्र 4% वार्षिक ब्याज होगा।
योजना में दुकान हेतु 1 लाख एवं कार्यशील पूंजी हेतु 50 हजार कुल राशि रु. 1.50 लाख इकाई लागत में संशोधन की सहमति (भविष्य हेतु) प्राधिकरण से दी गई है | जिसे क्रमशः दुकान हेतु 1.4 लाख रूपये एवं कार्यशील पूंजी हेतु 60 हजार कुल रूपये 2 लाख इकाई लागत होगी |